
ये नियम नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों को उन संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी करने का अधिकार देते हैं
Following Air India Flight AI-171 Crash, Centre Notifies New Aviation Safety Rules News In Hindi: द वायर की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले सप्ताह एयर इंडिया की उड़ान एआई-171 की दुखद दुर्घटना के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने 'विमान (इमारतों और पेड़ों आदि के कारण उत्पन्न बाधाओं का विध्वंस) नियम, 2025' को अधिसूचित किया है।
ये नियम नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों को उन संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी करने का अधिकार देते हैं जिनके भवन या पेड़ हवाई अड्डे के संचालन में बाधा डालते हैं, तथा उन्हें 60 दिन की नोटिस अवधि के भीतर या तो संरचना को ध्वस्त करना होगा या उसकी ऊंचाई कम करनी होगी।
ध्वस्तीकरण, वृक्षों की कटाई या ऊंचाई कम करने की प्रक्रिया वही होगी जो स्थानीय जिला कानूनों के तहत अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए अपनाई जाती है।
रिपोर्ट के अनुसार, प्राधिकृत अधिकारी संपत्ति के मालिक को सूचित करने के बाद दिन के उजाले में परिसर में प्रवेश कर सकते हैं, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि संरचना या पेड़ विमानन सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करता है या नहीं। यदि संपत्ति का मालिक अनुपालन नहीं करता है, तो मामले को आगे की कार्रवाई के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को भेजा जा सकता है।
संपत्ति मालिकों को आदेश के विरुद्ध अपील करने की अनुमति है तथा वे भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 की धारा 22 के तहत क्षति या असुविधा के लिए मुआवजे की मांग भी कर सकते हैं।
नए नियम अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहे एयर इंडिया के विमान एआई-171 के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर (VT-ANB) के गुरुवार दोपहर (12 जून, 2025) उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद आए हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद विमान मेघानी नगर के एक रिहायशी इलाके में गिर गया। इस दुर्घटना में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई और ज़मीन पर भी लोग हताहत हुए।
अभी तक सरकार ने जमीनी स्तर पर हुई मौतों सहित कुल मौतों का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है।
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