Supreme Court News: रेप पर इलाहाबाद HC की टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा असंवेदनशील, फैसले पर लगाई रोक

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Supreme Court News: रेप पर इलाहाबाद HC की टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा असंवेदनशील, फैसले पर लगाई रोक
Published : Mar 26, 2025, 12:34 pm IST
Updated : Mar 26, 2025, 12:34 pm IST
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Supreme Court on Allahabad High Court Judgement Controversy News In Hindi
Supreme Court on Allahabad High Court Judgement Controversy News In Hindi

कहा गया था कि केवल लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना और उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ना रेप या अटेम्प्ट टु रेप नहीं है। 

Supreme Court on Allahabad High Court Judgement Controversy News In Hindi: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार (26 मार्च) को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में की गई टिप्पणियों पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि केवल लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना और उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ना रेप या अटेम्प्ट टु रेप नहीं है। 

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि यह कहना दुखद है कि उच्च न्यायालय के आदेश में की गई कुछ टिप्पणियां पूरी तरह असंवेदनशील और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। 

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र और यूपी सरकार को जारी किया नोटिस 

पीठ ने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर उच्च न्यायालय के 17 मार्च के आदेश पर स्वत: संज्ञान लेते हुए शुरू की गई कार्यवाही में जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने विवादास्पद आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया है।

बता दे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 17 मार्च को फैसला सुनाया था कि केवल स्तन पकड़ना और पाजामा का नाड़ा खींचना बलात्कार का अपराध नहीं है, बल्कि ऐसा अपराध किसी महिला के विरुद्ध हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के दायरे में आता है, जिसका उद्देश्य उसे निर्वस्त्र करना या नग्न होने के लिए मजबूर करना है।  इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने ये फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों पर लगी धाराएं बदल दीं.

यह आदेश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने दो व्यक्तियों द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर पारित किया, जिन्होंने कासगंज के एक विशेष न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसके तहत अदालत ने उन्हें अन्य धाराओं के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) के तहत भी तलब किया था।

उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी महिला के स्तनों को पकड़ना और उसके पायजामे या पैंट का नाड़ा तोड़ना बलात्कार नहीं माना जाएगा।

इस फैसले पर कानूनी विशेषज्ञों, राजनेताओं और अलग-अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था।

(For ore news apart From Supreme Court on Allahabad High Court Judgement Controversy News In Hindi, stay tuned to Spokesman Hindi)


 

Location: India, Delhi, New Delhi

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ROZANASPOKESMAN

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