Shahnaz Gill News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शाहनाज़ गिल को दी राहत

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Shahnaz Gill News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शाहनाज़ गिल को राहत दी
Published : Jul 15, 2024, 3:39 pm IST
Updated : Jul 15, 2024, 6:52 pm IST
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Punjab and Haryana High Court gives relief to Shahnaz Gill news in hindi
Punjab and Haryana High Court gives relief to Shahnaz Gill news in hindi

अनुबंध ने उन्हें अन्य कंपनियों के लिए गाने से रोक दिया, लेकिन अदालत ने शर्तों को "अनुचित" और समान सौदेबाजी की शक्ति का अभाव पाया।

Shahnaz Gill News In Hindi: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है कि गायक शाहनाज़ गिल को विशेष रूप से सिमरन म्यूजिक कंपनी के लिए गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, जिसके साथ उन्होंने 2019 में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे।

अनुबंध ने उन्हें अन्य कंपनियों के लिए गाने से रोक दिया, लेकिन अदालत ने शर्तों को "अनुचित" और समान सौदेबाजी की शक्ति का अभाव पाया। गिल ने टीवी शो बिग बॉस में प्रवेश करने से पहले जल्दबाजी में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और अदालत ने कहा कि उस समय सिमरन म्यूजिक के पास बेहतर सौदेबाजी की शक्ति थी।

अदालत ने यह भी पाया कि सिमरन म्यूजिक ने तीसरे पक्ष को ईमेल भेजे थे, जिससे गिल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और उन्हें अपूरणीय क्षति हुई।

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Tags: punjab

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