Chandigarh High Court News: चंडीगढ़ कोर्ट ने कान की खराब मशीन बेचने पर कंपनी पर लगाया जुर्माना

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Chandigarh High Court News: चंडीगढ़ कोर्ट ने कान की खराब मशीन बेचने पर कंपनी पर लगाया जुर्माना
Published : Apr 3, 2024, 7:18 pm IST
Updated : Apr 3, 2024, 7:18 pm IST
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Chandigarh Court fines company for selling defective hearing aids news
Chandigarh Court fines company for selling defective hearing aids news

बुजुर्ग व्यक्ति को परेशान करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

Chandigarh High Court News in hindi: चंडीगढ़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कंपनी पर जुर्माना लगाया है। कंपनी पर ख़राब कानों की मशीन देने का आरोप है।

जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ में 92 साल के एस.अग्रवाल की शिकायत पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता अदालत ने निजी कंपनी को खराब मशीन देने पर 2.90 लाख रुपये 9 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है।

इसके अलावा एक बुजुर्ग व्यक्ति को परेशान करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने माना कि कंपनी अपनी सेवाएं देने में लापरवाही बरत रही है। इस वजह से उन्हें यह जुर्माना भरना पड़ेगा।

शिकायतकर्ता अग्रवाल ने अदालत में शिकायत की कि उन्होंने श्रवण यंत्र खरीदने के लिए 2.90 लाख रुपये खर्च किए थे। उन्होंने यह मशीन एम्प्लीफायर नामक कंपनी से खरीदी थी। लेकिन पहले दिन से ही मशीन काम नहीं कर रही थी। इस मशीन को पहनने से उन्हें सुनने में कोई मदद नहीं मिल रही थी। इसके बाद उन्होंने कंपनी से शिकायत की। लेकिन कंपनी ने उनकी एक न सुनी। इसके बाद बुजुर्ग ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

कंपनी ने कोर्ट में अपना पक्ष भी रखा। कंपनी ने कोर्ट को बताया कि मशीन में कोई खराबी नहीं थी। लेकिन बुजुर्ग की उम्र अधिक होने के कारण उन्हें सुनने में दिक्कत हो रही है और मशीन उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है।

कंपनी की ओर से कहा गया कि शिकायतकर्ता ने मशीन में किसी तकनीकी खराबी को साबित करने के लिए याचिका में कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट नहीं दी है। लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुजुर्ग की याचिका पर यह फैसला सुनाया है।

(For more news apart from Chandigarh Court fines company for selling defective hearing aids news in hindi, stay tuned to Rozana Spokesman)

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