Punjab Haryana High Court: हाई कोर्ट ने मोहाली के एडीसी, एसडीएम सहित कई अधिकारियों से जवाब किया तलब

खबरे |

खबरे |

Punjab Haryana High Court: हाई कोर्ट ने मोहाली के एडीसी, एसडीएम सहित कई अधिकारियों से जवाब किया तलब
Published : Jun 3, 2025, 4:28 pm IST
Updated : Jun 3, 2025, 4:28 pm IST
SHARE ARTICLE
Punjab Haryana High Court many officials including ADC, SDM of Mohali News In Hindi
Punjab Haryana High Court many officials including ADC, SDM of Mohali News In Hindi

झांझेरी गांव में फर्जी दस्तावेज़ों के जरिए जमीन कब्जाने का मामला

Punjab Haryana High Court many officials including ADC, SDM of Mohali News In Hindi: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मोहाली जिले के झांझेरी गांव में फर्जी कब्जा वारंट के जरिए ज़मीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश के गंभीर आरोपों को लेकर दायर एक याचिका पर जिले के कई प्रशासनिक अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। यह कार्रवाई गांव झांझेरी निवासी किसान राम सिंह द्वारा दायर की गई याचिका के आधार पर की गई है, जिसमें उन्होंने विस्तृत आरोप लगाते हुए बताया कि किस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर उनके पुश्तैनी खेतों को हड़पने की कोशिश की गई।

याचिकाकर्ता राम सिंह ने अदालत को बताया कि ग्राम पंचायत झांझेरी की जमीन से संबंधित कुछ विशेष खसरा नंबरों को लेकर पहले ही हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी किए थे कि वे नंबर पंचायत की ज़मीन हैं। इसके अनुपालन में ग्राम पंचायत ने बाकायदा एक प्रस्ताव भी पारित किया था, जिससे यह स्थिति और भी स्पष्ट हो गई थी। इसके बावजूद, प्रशासनिक अधिकारियों ने ऐसे वारंट जारी कराए जिनमें पूरी तरह से अलग खसरा नंबर दर्शाए गए थे। राम सिंह ने आरोप लगाया कि इन फर्जी वारंटों के आधार पर अधिकारी रात के अंधेरे में उनके खेतों पर कब्जा करने आ पहुंचे।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस अवैध कार्रवाई को छुपाने और विरोध को दबाने के उद्देश्य से गांव के सरपंच और चार पंचों को नियमों के विरुद्ध निलंबित कर दिया गया, जबकि इस फैसले का कोई वैधानिक आधार नहीं था। इतना ही नहीं, अधिकारियों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने 27 निर्दोष किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए ताकि पूरे गांव में डर का माहौल बन सके और लोग प्रतिरोध न कर सकें।

इस गंभीर मामले में  कोर्ट ने  मोहाली के अतिरिक्त उपायुक्त , खरड़ के उपमंडल अधिकारी , जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी , तहसीलदार खारड़, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, एसएचओ , ग्राम पंचायत झांझेरी  को नोटिस जारी करते हुए  4 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से  जवाब दायर करने का आदेश दिया है।

(For more news apart from Punjab Haryana High Court many officials including ADC, SDM of Mohali News In Hindi, stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)


 

SHARE ARTICLE

ROZANASPOKESMAN

Advertisement

 

'हमारा गांव बिकाऊ है' पोस्टर विवाद बढ़ा, SHO के खिलाफ कार्रवाई

03 Jun 2025 5:49 PM

रोती हुई महिला ने निहंग सिंह पर लगाया आरोप बेअदबी, फिरोजपुर जमीन विवाद निहंग सिंह मामला

03 Jun 2025 5:48 PM

पंजाब किंग्स की जीत! मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में बनाई जगह, अब RCB से होगी बड़ी टक्कर

02 Jun 2025 6:41 PM

Punjab Kings Vs RCB ! सुनें दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज मोहित शर्मा किसका कर रहे हैं समर्थन

02 Jun 2025 6:39 PM

जेल से बाहर आने के बाद जगदीश भोला का EXCLUSIVE वीडियो

02 Jun 2025 6:37 PM

राजबीर कौर ने बताया कपिल शर्मा और भारती बहुत शरारती हैं, Rajbir kaur Exclusive Interview

02 Jun 2025 6:35 PM