अगर नाबालिग स्वेच्छा से अपने माता-पिता का घर छोड़कर जाए तो प्रेमी के खिलाफ अपहरण का मामला नहीं बनता- हाई कोर्ट

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अगर नाबालिग स्वेच्छा से अपने माता-पिता का घर छोड़कर जाए तो प्रेमी के खिलाफ अपहरण का मामला नहीं बनता- हाई कोर्ट
Published : Dec 5, 2024, 11:57 am IST
Updated : Dec 5, 2024, 11:57 am IST
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Punjab Haryana High Court acquitted accused of Kidnapping News In Hindi
Punjab Haryana High Court acquitted accused of Kidnapping News In Hindi

नाबालिग लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने स्कूल जाते समय उनकी बेटी का अपहरण कर लिया था.

Punjab Haryana High Court acquitted accused of Kidnapping News In Hindi: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि माता-पिता को अपनी सहमति छोड़ने वाली नाबालिग के साथ रहना अपहरण नहीं माना जा सकता. पंजाब सरकार ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप में एफआईआर में आरोपी को बरी करने के आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की थी।

नाबालिग लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने स्कूल जाते समय उनकी बेटी का अपहरण कर लिया था. इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था. इसके खिलाफ पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की. उच्च न्यायालय ने कहा कि कानून के तहत, नाबालिग लड़की के अपहरण के अपराध में अभियोजन पक्ष को कानून के तहत निर्धारित साक्ष्य पेश करना आवश्यक है। 

अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि आरोपी व्यक्ति के आचरण के कारण सीधे तौर पर नाबालिग को अपने कानूनी अभिभावक का नियंत्रण या संरक्षण छोड़ना पड़ा। कानून में जोर-जबरदस्ती या जोर-जबरदस्ती दिखाना जरूरी नहीं है; ऐसे मामलों में जहां नाबालिग लड़की लड़की आरोपी के सक्रिय प्रलोभन के बिना  स्वेच्छा से अपने माता-पिता को छोड़ देती है, आरोपी को अपहरण का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

वर्तमान मामले में अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष विश्वसनीय सबूत या गवाह पेश करके अपना मामला साबित करने में विफल रहा है। अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि यह अपहरण का मामला नहीं बल्कि सहमति से भागने का मामला है।

(For more news apart from Punjab Haryana High Court acquitted accused of Kidnapping News In Hindi, stay tuned to Spokesman hindi)


 

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ROZANASPOKESMAN

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