
हरियाणा सरकार के वकील श्याम दीवान ने कहा कि बातचीत से कोई समाधान नहीं निकल सकता।
Supreme Court to hear SYL dispute between Punjab Haryana News In Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाईएल (सतलज-यमुना लिंक नहर) नहर को लेकर चल रही विवाद पर सुनवाई की। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों राज्यों से सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के लिए केंद्र के साथ सहयोग करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई समाधान नहीं निकला तो सुप्रीम कोर्ट 13 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी ने कहा कि जल शक्ति मंत्री ने बैठक की है और पानी के वितरण पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई है। दोनों राज्यों के मुख्य सचिव इस समिति के अध्यक्ष हैं और इस मामले में 1 अप्रैल 2025 को एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया है।
हरियाणा सरकार के वकील श्याम दीवान ने कहा कि बातचीत से कोई समाधान नहीं निकल सकता। जहां तक नहर के निर्माण का सवाल है, हरियाणा ने अपने क्षेत्र में काम पूरा कर लिया है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि पानी नहीं छोड़ा जा रहा है।
पंजाब सरकार के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने कहा कि यह आदेश अतिरिक्त पानी के लिए है। नहर अभी तक नहीं बनी है। हरियाणा को अतिरिक्त पानी मिलना चाहिए या नहीं, यह मुद्दा न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है।
केंद्र सरकार की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हमने मध्यस्थता के लिए प्रयास किए थे। हरियाणा के वकील ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हम सहयोग नहीं करेंगे, इसलिए वार्ता विफल हो गई है। हम 2016 से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
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