चंडीगढ़ में तय स्पॉट के अलावा दूसरी जगह पर कुत्तों को खिलाने पर जुर्माना होगा। फोटो एआई जनरेटेड है।
Chandigarh News:अब चंडीगढ़ में कहीं भी कुत्तों को खाना खिलाना मना है। ऐसा करने पर नगर निगम द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है। कुत्तों को खाना खिलाने के लिए नगर निगम ने कुल 200 स्थान तय किए हैं, जिनमें हर सेक्टर में डॉग लवर्स के लिए 4 से 5 जगहें उपलब्ध होंगी। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद लिया गया है। इसके तहत नगर निगम ने चंडीगढ़ पेट एंड कम्युनिटी डॉग बायलॉज 2025 लागू किया है।
निगम अधिकारियों का कहना है कि ये स्थान फील्ड सर्वे और सेक्टर की परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के बाद निर्धारित किए गए हैं। इन जगहों को इस तरह चुना गया है कि कुत्तों के आने-जाने से किसी भी तरह के विवाद या समस्या से बचा जा सके। 200 स्थलों को तय करने के बाद निगम ने एक प्रोफॉर्मा जारी किया है, जिसमें लोगों, संगठनों और रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं।
निगम ने बताया कि लोग 7 दिनों के भीतर इन स्थलों पर अपने सुझाव, आपत्तियां या नए खाने की जगहों के बारे में सूचित कर सकते हैं। यदि कोई नई जगह सुझाई जाती है, तो यह भी स्पष्ट करना होगा कि वह जगह क्यों उपयुक्त है। इसके लिए बच्चों के खेलने की जगह से दूरी, ट्रैफिक की स्थिति और पहले से कुत्तों की मौजूदगी जैसी बातों का ध्यान रखा जाएगा।
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