Chandigarh News: चंडीगढ़ में पालतू कुत्तों पर सख्त नियम, अब घर का आकार तय करेगा संख्या
Chandigarh News: चंडीगढ़ में पालतू कुत्तों पर सख्त नियम, अब घर का आकार तय करेगा संख्या
Published : Oct 30, 2025, 2:16 pm IST
Updated : Oct 30, 2025, 2:16 pm IST
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Chandigarh tightens rules on pet dogs news in hindi
Chandigarh tightens rules on pet dogs news in hindi

चंडीगढ़ में कुत्ते पालने के नियमों को सख्त कर दिया गया है।

Chandigarh News: अगर आप डॉग लवर हैं और घर में कई कुत्ते पालते हैं, तो अब यह शौक आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अब आप अपनी मर्जी से जितने चाहें उतने कुत्ते नहीं रख सकेंगे। आपके घर का आकार यह तय करेगा कि आप कितने कुत्ते रख सकते हैं। अगर घर छोटा है, तो एक से ज्यादा कुत्ता पालने की अनुमति नहीं होगी। कई लोग छोटे घरों में परिवार के सदस्यों से भी ज्यादा कुत्ते रखते हैं, लेकिन अब ऐसा करना नियमों के खिलाफ होगा।

चंडीगढ़ पेट एंड कम्युनिटी डॉग बायलाज के तहत अब घर के आकार के अनुसार कुत्तों की संख्या निर्धारित की गई है। घर के मरले और कनाल के हिसाब से एक से चार कुत्ते पालने की अनुमति होगी। बायलाज का उल्लंघन करने पर 500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नियम तोड़ने पर समन भी जारी किया जा सकता है, और यदि चार बार से अधिक चालान हो जाते हैं, तो कुत्ते को ज़ब्त (इंपाउंड) कर लिया जाएगा। इन बायलाज को 11 मार्च 2024 को निगम सदन में मंजूरी दी थी। उसके बाद से ही प्रशासन के पास मंजूरी के लिए अटके थे। अब इनकी अधिसूचना जारी होने के बाद यह पूरे शहर में लागू हो गए हैं।।

किस घर में कितने कुत्ते रख सकते हैं?

पांच मरले तक1 कुता (अगर अलग फ्लोर पर एक परिवार से अधिक तो अधिकतम तीन कुत्ते) पांच से 12 मरले तक 02 कुत्ते (अगर अलग फ्लोर पर एक परिवार से अधिक तो अधिकतम तीन कुत्ते)12 मरले से एक कनाल तक 03 कुत्ते इसमें एक स्ट्रे अपनाना होगा (अलग फ्लोर पर एक परिवार से अधिक तो अधिकतम 5 कुत्ते, उनमें दो स्ट्रे)

दस दिन में दावा नहीं तो कुत्ता होगा नीलाम

इन बायलाज के तहत इंपाउंड किए कुत्ते को सात दिन में रिलीज के लिए दावा नहीं करते, तो रजिस्ट्रेशन रद कर इसे खुली बोली में नीलाम किया जाएगा। स्टलजेशन के बाद कुत्ते के कान पहचान के लिए चिप लगाई जाएगी। 

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