Delhi Old Vehicles Ban News: दिल्ली में नहीं मिलेगा पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को ईंधन

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Delhi Old Vehicles Ban News: दिल्ली में नहीं मिलेगा पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को ईंधन
Published : Jul 1, 2025, 9:57 am IST
Updated : Jul 1, 2025, 5:57 pm IST
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Old petrol and diesel vehicles will not get fuel in Delhi breaking news in hindi
Old petrol and diesel vehicles will not get fuel in Delhi breaking news in hindi

कार्यान्वयन रणनीति के अनुसार, पहले 100 पेट्रोल पंप, जिनमें सबसे ज़्यादा संख्या में एंड-ऑफ़-लाइफ़ (ईओएल) वाहन हैं

Delhi Old Vehicles Ban News In Hindi: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल से चलने वाले वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल से चलने वाले वाहनों को 1 जुलाई, 2025 से राष्ट्रीय राजधानी में ईंधन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, नीति प्रवर्तन और संभावित वाहन जब्ती के लिए कुल 350 पेट्रोल स्टेशनों की पहचान की गई है।

यह पहल वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा परिवहन विभाग, दिल्ली पुलिस और यातायात कर्मियों के सहयोग से शुरू की गई है। इस प्रवर्तन का उद्देश्य पुराने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को रोकना है। नियमों का पालन न करने वाले चार पहिया वाहनों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि दोपहिया वाहन मालिकों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

कार्यान्वयन रणनीति के अनुसार, पहले 100 पेट्रोल पंप, जिनमें सबसे ज़्यादा संख्या में एंड-ऑफ़-लाइफ़ (ईओएल) वाहन हैं, की निगरानी दिल्ली पुलिस की टीमें करेंगी। परिवहन विभाग 59 स्टेशनों की निगरानी करेगा, जबकि 91 संवेदनशील ईंधन स्टेशनों की निगरानी दोनों विभागों द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। शेष 100 स्टेशनों का प्रबंधन दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। यह समन्वित प्रयास उल्लंघनों को रोकने के लिए सभी स्टेशनों पर व्यापक प्रवर्तन सुनिश्चित करता है।

दिल्ली पुलिस के जवान 1 से 100 नंबर के पेट्रोल पंपों पर तैनात रहेंगे, जबकि परिवहन विभाग 101 से 159 नंबर के पेट्रोल पंपों पर 59 विशेष टीमें तैनात करेगा। 350 चिन्हित पेट्रोल पंपों पर एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी तैनात किया जाएगा, जो नियमों का पालन न करने वाले वाहनों पर नजर रखेगा। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर पंप पर दो अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।

दिल्ली में 300 से ज़्यादा पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे और वाहन की आयु सत्यापित करने के लिए ट्रांसपोर्ट डेटाबेस से उनका मिलान करेंगे। अगर किसी वाहन पर एंड-ऑफ़-लाइफ़ फ़्लैग किया जाता है, तो ईंधन पंप कर्मचारियों को अलर्ट मिलेगा और उन्हें ईंधन न देने का निर्देश दिया जाएगा। उल्लंघन के मामले में, वाहन को जब्त कर लिया जाएगा, उसके अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा और सीधे स्क्रैप यार्ड में भेज दिया जाएगा। वाहन मालिकों को टोइंग और पार्किंग शुल्क भी देना होगा।

सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली सरकार ने मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को भी रेखांकित किया है, जिसके तहत सभी ईंधन स्टेशनों को नोटिस प्रदर्शित करना आवश्यक है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो: “जीवन समाप्ति वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा - अर्थात 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और सीएनजी और 10 वर्ष पुराने डीजल (01.07.2025 से प्रभावी)।”

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में वर्तमान में लगभग 62 लाख एंड-ऑफ-लाइफ वाहन हैं, जिनमें लगभग 41 लाख दोपहिया और 18 लाख चार पहिया वाहन शामिल हैं। इन निर्देशों का पालन न करने वाले पेट्रोल पंपों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192 के तहत दंड का सामना करना पड़ेगा।

मंगलवार से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम के तहत सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें प्रवर्तन कार्रवाइयों पर अद्यतन जानकारी दी जाएगी। यह पहल वायु गुणवत्ता में सुधार और वाहन आयु विनियमन को लागू करने के लिए दिल्ली की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

 

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ROZANASPOKESMAN

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