Bilkis Bano Gangrape Case: फिर जेल जाएंगे बिल्किस बानो के दोषी; सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को किया खारिज

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Bilkis Bano Gangrape Case: फिर जेल जाएंगे बिल्किस बानो के दोषी; सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को किया खारिज
Published : Jan 8, 2024, 1:01 pm IST
Updated : Mar 18, 2024, 3:42 pm IST
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 All convicts to return to jail in Bilkis Bano case
All convicts to return to jail in Bilkis Bano case

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार  मामले पर सुनवाई करते हुए सभी 11 आरोपियों को समय से पहले रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को खारिज कर दिया।

 Bilkis Bano Gangrape Case News, Supreme Court rejected the decision of Gujarat government: बिलकिस बानो गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने  दोषियों को बड़ा झटका दिया है.  कोर्ट ने सभी दोषियों को सज़ा में मिली छूट के आदेश को  रद्द कर दिया है.  दरहसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार  मामले पर सुनवाई करते हुए सभी 11 आरोपियों को समय से पहले रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को खारिज कर दिया। अब सभी आरोपी फिर से जेल भेजे जाएंगे। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उजल भुईया की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि सजा अपराध को रोकने के लिए दी जाती है.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई पर फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है. वह आरोपियों की सजा कैसे माफ कर सकती है? अगर सुनवाई महाराष्ट्र में होती है तो वहां की सरकार को इस पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार है क्योंकि जिस राज्य में किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है वह केवल आरोपी की माफी की याचिका पर फैसला कर सकती है।

 बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या में शामिल 11 दोषियों को दी गई छूट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. दरअसल, बिलकिस बानो ने 30 नवंबर 2022 को आरोपियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं. पहली याचिका में 11 आरोपियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत जेल भेजने की मांग की गई थी. मामले पर सुनवाइ करते हुए कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है. 

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Location: India, Delhi, New Delhi

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