Ladowal Toll Plaza News: टोल प्लाजा बंद करने के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची NHAI, HC ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस

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Ladowal Toll Plaza News: टोल प्लाजा बंद करने के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची NHAI, HC ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस
Published : Jul 1, 2024, 3:29 pm IST
Updated : Jul 1, 2024, 3:29 pm IST
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NHAI reached High Court against closure of toll plaza, HC issued notice to Punjab government
NHAI reached High Court against closure of toll plaza, HC issued notice to Punjab government

एनएचएआई ने अपनी याचिका में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को बताया कि बार बार टोल प्लाजा पर अतिक्रमण कर उन्हे बंद किया जा रहा है.

Ladoal Toll Plaza News: पंजाब के लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा को बंद करने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है. इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने याचिका दायर की है. जिसमें एनएचएआई ने कहा कि 4 टोल बंद कर दिए गए हैं. एनएचएआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया गया है.

बता दें कि एनएचएआई ने लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा समेत चार टोल प्लाजा को बंद करने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी.

एनएचएआई ने अपनी याचिका में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को बताया कि बार बार टोल प्लाजा पर अतिक्रमण कर उन्हे बंद किया जा रहा है. इतना ही नहीं राज्य सरकार के मंत्री भी  इस प्रदर्शन में शामिल होकर इस अवैध कदम का समर्थन कर रहे हैं। 

याचिका के अनुसार इस तरह टोल बंद कर न सिर्फ कानून व्यवस्था आहत  किया जा रहा  बल्कि इससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। कोर्ट को बताया गया कि एनएचएआइ तरफ से इन टोल पर ट्रेक्टर ट्रॉली तो पहले ही मुफ्त है बावजूद इसे मुद्दा बनाया गया है। याचिका के अनुसार जो टोल बंद किए गए हैं उनमें लाडोवाल सहित अमृतसर का उसमा, जालंधर का चक्क बहनिया और अंबाला का घग्गर टोल है शामिल है। कोर्ट को जानकारी दी गई कि उन्हें इससे 113 करोड़ का नुकसान हो चुका है।

याचिका में किसानों के विरोध के कारण वित्तीय नुकसान का दावा करते हुए पंजाब क्षेत्र में लाडोवाल टोल प्लाजा समेत अन्य पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और नुकसान की भरपाई करने के निर्देश देने की मांग की है। किसानों के विरोध के कारण टोल प्लाजा में टोल का काम और संग्रह बाधित हो गया और अपेक्षित टोल एकत्र नहीं किया जा सका। टोल के एकत्र न करने से राजमार्ग के रखरखाव में व्यवधान आया है और याचिकाकर्ता कंपनी पर प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव पड़ रहा है।  हाई कोर्ट से टोल शुल्क का संग्रह सुनिश्चित करने व लाडोवाल टोल प्लाजा में पर कानून-व्यवस्था का रखरखाव और याचिकाकर्ता कंपनी के कर्मचारियों की पूरी सुरक्षा देने की मांग की है।

बता दें कि लाडोवाल टोल प्लाजा पर किसान लंबे समय से धरना दे रहे हैं. किसानों द्वारा बढ़ाए गए टोल दरों के कारण यह फैसला लिया गया है. किसानों ने कल लाडोवाल टोल प्लाजा पर ताला लगा दिया है. जिसके बाद लोग टोल प्लाजा से फ्री में गुजर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने जिन टोल को बंद किया है उनमें लाडोवाल के साथ अमृतसर का उस्मा, जालंधर का चक बहमनी टोल प्लाजा और अंबाला का घग्गर टोल शामिल है.

(For More News Apart from NEET-UG 2024: Court will hear the petition related to tampering in OMR sheet after two weeks, Stay Tuned To Rozana Spokesman)


 

Location: India, Punjab, Ludhiana

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