Punjab Haryana High Court: पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर व उसके बेटे रनिंद्र सिंह को हाईकोर्ट का बड़ा झटका

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Punjab Haryana High Court: पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रनिंद्र सिंह को हाईकोर्ट का बड़ा झटका
Published : Sep 3, 2025, 7:21 pm IST
Updated : Sep 3, 2025, 7:24 pm IST
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Big blow to former CM Captain Amarinder and his son Raninder Singh from the High Court news in hindi
Big blow to former CM Captain Amarinder and his son Raninder Singh from the High Court news in hindi

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : ईडी को विदेशी खातों से जुड़े दस्तावेजों की जांच की अनुमति

Punjab Haryana High Court News: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सीएम कैप्टन अमरिंदर व उसके बेटे रनिंद्र सिंह की याचिका को खारिज करते हुए प्रवर्तन निदेशालय को उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दे दी है, जो आयकर विभाग द्वारा शिकायत के साथ मजिस्ट्रेट अदालत में दाखिल किए गए थे। यह शिकायत आयकर अधिनियम की धारा 277 एवं भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दायर की गई थी।मामला उन जानकारियों से जुड़ा है, जो फ्रांस की कर प्राधिकरण द्वारा भारत को उपलब्ध कराई गई थीं और जिनमें आरोप लगाया गया कि सीएम कैप्टन अमरिंदर व उसके बेटे रनिंद्र सिंह विदेशी व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित संपत्तियों के 'लाभार्थी' हैं।कार्यवाही के दौरान ईडी ने आवेदन दायर कर इन दस्तावेजों का निरीक्षण मांगा ताकि जांच आगे बढ़ाई जा सके। 

मजिस्ट्रेट ने आवेदन स्वीकार कर लिया, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को चुनौती दी। जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने कहा कि यह मामला जानकारी को सार्वजनिक करने का नहीं बल्कि जांच के लिए उपयोग का है। उन्होंने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता ‘एग्रीमेंट फार अवाइडेंस ाफ डबल टैक्सेशन’ (भारत-फ्रांस कर संधि) का हवाला देकर आपत्ति नहीं जता सकते। यदि समझौते का कोई उल्लंघन होता है तो इसका विरोध आयकर विभाग कर सकता है, न कि याचिकाकर्ता।

अदालत ने कहा कि राम जेठमलानी मामले में पहले ही यह सिद्धांत स्थापित किया जा चुका है कि यदि किसी नागरिक या संस्था के बैंक खातों में गड़बड़ी की जानकारी है तो उसे राज्य के साथ साझा करना आवश्यक है, ताकि जांच हो सके। 

यहां भी जानकारी ईडी, जो कि राज्य की ही संस्था है, को जांच के लिए दी जा रही है।याचिकाकर्ताओं की ओर से यह दलील दी गई कि फ्रांस के साथ हुए कर समझौते के अनुच्छेद 28 के तहत सूचना को गोपनीय रखना आवश्यक है और केवल कर मूल्यांकन अथवा वसूली के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि ईडी को दस्तावेजों तक पहुंच से रोकने का कोई आधार नहीं है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ईडी केवल जांच के उद्देश्य से दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगी और उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, जब तक कि कानून इसकी अनुमति न दे।अंततः याचिका खारिज कर दी गई और ईडी को दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति प्रदान कर दी गई।

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