CAG Report: पंजाब की इन दो यूनिवर्सिटीज ने नहीं चुकाया करोड़ों रुपये का जीएसटी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

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CAG Report: पंजाब की इन दो यूनिवर्सिटीज ने नहीं चुकाया करोड़ों रुपये का जीएसटी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
Published : Sep 5, 2024, 11:47 am IST
Updated : Sep 5, 2024, 11:47 am IST
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CAG Report: These two universities of Punjab did not pay GST worth crores of rupees
CAG Report: These two universities of Punjab did not pay GST worth crores of rupees

यह भी कहा गया है कि फरवरी 2024 तक सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है।

CAG Report: पंजाब विधान सभा में पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट से पता चला है कि पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला और सरदार बेअंत सिंह राज्य विश्वविद्यालय, गुरदासपुर जुलाई 2017 - मार्च 2022 के लिए 5.31 करोड़ रुपये के जीएसटी के बकाएदार थे। रिपोर्ट में करों की वसूली के लिए राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की गई है और यह भी कहा गया है कि फरवरी 2024 तक सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए साल के ऑडिट के लिए 2024 रिपोर्ट में कहा गया है कि संगठनों द्वारा अपने जवाबों में प्रस्तुत जीएसटी पर आपत्तियों को खारिज कर दिया गया था क्योंकि वे जीएसटी मानदंडों का पालन नहीं करते थे।

पंजाब सरकार द्वारा 30 जून, 2017 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों को सुरक्षा या सफाई या हाउसकीपिंग के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को जीएसटी से छूट नहीं दी गई थी।

दोनों संगठनों के रिकॉर्ड की ऑडिट समीक्षा से पता चला कि इन संगठनों ने जुलाई 2017 और मार्च 2022 के बीच छह अलग-अलग सेवा प्रदाताओं से 30.55 करोड़ रुपये की सुरक्षा सेवाएं और रोजगार/श्रम सेवाएं खरीदीं। केवल एक शिक्षण संस्थान ने फॉरवर्ड चार्ज पद्धति के तहत 19 लाख रुपये का भुगतान किया। एक सेवा प्रदाता को शेष जीएसटी राशि 5.31 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया है।

सीएजी को दिए अपने जवाब में पंजाबी यूनिवर्सिटी ने कहा कि सेवा प्रदाताओं ने कभी टैक्स नहीं वसुला. इस बीच, सरदार बेअंत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी ने जवाब दिया कि केवल एक सेवा प्रदाता ने अपने चालान में जीएसटी लगाया था और उसका भुगतान भी कर दिया गया है।

जवाबों की कड़ी निंदा करते हुए सीएजी ने कहा कि बकाएदारों के जवाब स्वीकार्य नहीं हैं। दोनों संस्थाओं से अपेक्षा की गई थी कि वे कर योग्य सेवाओं की खरीद करते समय जीएसटी कानून के तहत अपनी देनदारियों के बारे में जागरूक हों। उनसे यह जानने की भी अपेक्षा की गई थी कि क्या वे सेवाएँ रिवर्स चार्ज पद्धति या फॉरवर्ड चार्ज पद्धति के तहत कर योग्य थीं, क्योंकि जीएसटी (अप्रत्यक्ष कर) का वित्तीय बोझ अंततः संस्थानों द्वारा वहन किया जाना था।

(For more news apart from CAG Report: These two universities of Punjab did not pay GST worth crores of rupees, stay tuned to Rozana Spokesman hindi) 


 

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