
न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि कानून का शासन स्थापित होना चाहिए
Thug Life Banned In Karnataka Today News In Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट को फटकार लगाई और राज्य में कमल हासन की तमिल फ़िल्म ठग लाइफ़ की रिलीज़ पर प्रतिबंध लगाने के मामले में नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने उन समूहों की आलोचना की जिन्होंने अभिनेता की विवादास्पद टिप्पणी पर फ़िल्म की रिलीज़ को रोकने की धमकी दी है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि "कन्नड़ तमिल से पैदा हुआ है"।
न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि कानून का शासन स्थापित होना चाहिए और लोगों को फिल्म देखने से रोकने के लिए उनके सिर पर बंदूक नहीं ताननी चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि "गुंडों के समूह" को यह तय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि सिनेमाघरों में क्या दिखाया जाएगा।
पीठ ने टिप्पणी की, "अगर किसी ने कोई बयान दिया है, तो आप उसका जवाब दूसरे बयान से दे सकते हैं। आप थिएटर जलाने की धमकी नहीं दे सकते।"
इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को राज्य में फिल्म की रिलीज के बारे में जानकारी देने के लिए एक दिन का समय दिया और कहा कि एक बार जब किसी फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से मंजूरी मिल जाती है तो उसे सभी राज्यों में रिलीज किया जाना चाहिए।
अभिनेता की टिप्पणी से संबंधित विवाद को उजागर करते हुए पीठ ने कहा कि यदि हासन ने कोई असुविधाजनक बात कही है तो उसे सत्य नहीं माना जा सकता तथा कर्नाटक के प्रबुद्ध लोगों को इस पर बहस करनी चाहिए और कहना चाहिए कि वह गलत थे।
शीर्ष अदालत ने कन्नड़ भाषा पर हासन की टिप्पणी पर माफी मांगने संबंधी उच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियों की भी आलोचना की और कहा कि माफी मांगने का उसे कोई अधिकार नहीं है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को निर्धारित है।
उल्लेखनीय है कि मणिरत्नम निर्देशित कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' पांच जून को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
तमिल फिल्म, जिसमें 1987 की 'नायकन' के बाद हासन और फिल्मकार मणिरत्नम फिर साथ काम कर रहे हैं, कर्नाटक में रिलीज नहीं हो सकी, क्योंकि 70 वर्षीय हासन की कन्नड़ भाषा के बारे में टिप्पणी से बड़ा विवाद पैदा हो गया था।
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