Punjab News: पंजाब में नया बिल पास, राज्यपाल कटारिया ने दी मान सरकार द्वारा लाए इस विधेयक को मंजूरी

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Punjab News: पंजाब में नया बिल पास, राज्यपाल कटारिया ने दी मान सरकार द्वारा लाए इस विधेयक को मंजूरी
Published : Sep 17, 2024, 10:51 am IST
Updated : Sep 17, 2024, 10:51 am IST
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Punjab News Governor Gulab Chand Kataria approved 'Punjab Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2024'
Punjab News Governor Gulab Chand Kataria approved 'Punjab Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2024'

पंजाब विधानसभा के पिछले मानसून सत्र में 'पंजाब पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024' पारित किया गया था

Punjab News: पंजाब के नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने 'पंजाब पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024' को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य में पंचायत चुनाव में आरक्षण की पुरानी प्रथा बहाल हो गई है. इस संशोधन के बाद कोई भी उम्मीदवार पार्टी चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा. नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का इस बिल को हरी झंडी देना राजभवन और राज्य सरकार के बीच मधुर संबंधों का भी संकेत है.

पंजाब विधानसभा के पिछले मानसून सत्र में 'पंजाब पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024' पारित किया गया था, जिसे राज्यपाल ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा सदन ने 'पंजाब पंचायती नियम, 1994' में भी संशोधन किया। इस संशोधन के बाद कोई भी उम्मीदवार पार्टी चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा. 

संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने से अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेज हो जायेगी. पंजाब सरकार अक्टूबर के मध्य में पंचायत चुनाव कराने के मूड में है.

'पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994' की धारा 12 (4) में संशोधन के साथ, अब सरपंचों के आरक्षण के लिए ब्लॉक को एक इकाई मानकर आरक्षण का नया रोस्टर तैयार किया जाएगा, जबकि पहले जिले को एक इकाई माना जाता था। आरक्षण पैटर्न में बदलाव के साथ ही नए सिरे से आरक्षण का रोस्टर तैयार किया जाएगा. पहले जिले को मूल इकाई मानकर पूरे ऑपरेशन में रोटेशन किया जाता था, जिससे ब्लॉक की वास्तविक जनसंख्या को नजरअंदाज कर दिया जाता था। नए संशोधन से वर्तमान सरकार ने अवसर पाकर सरपंचों का आरक्षण अपने मन मुताबिक कर लिया है। आरक्षण का पुराना रोस्टर अब स्वत: समाप्त हो गया है. 

आपको बता दें कि अकाली-बीजेपी गठबंधन सरकार के दौरान भी पंचायत चुनाव के दौरान आरक्षण के लिए मूल इकाई ब्लॉक को ही आधार माना जाता था. इसके बाद जुलाई 2018 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरपंचों के आरक्षण के लिए ब्लॉक को इकाई मानने की प्रथा को खत्म कर जिले को मूल इकाई मानकर आरक्षण को मंजूरी दे दी. वर्तमान सरकार ने संशोधन विधेयक के माध्यम से पुरानी परिपाटी को बहाल कर दिया है।

(For more news apart from Punjab News Governor Gulab Chand Kataria approved 'Punjab Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2024', stay tuned to Rozana Spokesman)

Tags: punjab news

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