69000 Teacher Bharti News: सीएम योगी ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर चिंता की व्यक्त
69000 Teacher Bharti News: सीएम योगी ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर चिंता की व्यक्त
Published : Aug 20, 2024, 1:40 pm IST
Updated : Aug 20, 2024, 1:40 pm IST
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CM Yogi expressed concern over High Court's order teacher recruitment news
CM Yogi expressed concern over High Court's order teacher recruitment news

सीएम ने आश्वासन दिया कि नई मेरिट सूची में आरक्षण नीतियों का सम्मान किया जाएगा

UP 69000 Teacher Bharti News In Hindi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया है, जिसमें राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक नई मेरिट सूची तैयार करने को कहा गया है।

रविवार को अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार का दृढ़ विश्वास है कि आरक्षण का लाभ सभी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को मिलना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी उम्मीदवार को अन्याय का सामना न करना पड़े।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बेसिक शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री को 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के संबंध में न्यायालय के निर्णय के सभी पहलुओं से अवगत कराया। न्यायालय के निर्णय से वर्तमान में कार्यरत सामान्य और ओबीसी वर्ग के शिक्षकों में चिंता व्याप्त हो गई है।

हालांकि, सीएम ने आश्वासन दिया कि नई मेरिट सूची में आरक्षण नीतियों का सम्मान किया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आरक्षित श्रेणियों के सभी पात्र उम्मीदवारों को संवैधानिक आरक्षण प्रावधानों का लाभ मिलेगा, और अधिकारियों को मौजूदा शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए समाधान तैयार करने का निर्देश दिया।

सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील न करने का भी फैसला किया। रिपोर्ट के अनुसार, नई मेरिट सूची से लगभग 5,000 शिक्षकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके मद्देनजर, सीएम आदित्यनाथ ने अधिकारियों को महाधिवक्ता के साथ मिलकर नई मेरिट सूची तैयार करने और प्रभावित शिक्षकों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव विकसित करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय के आदेश, जिसमें पुरानी मेरिट सूची को रद्द करने तथा नई सूची तैयार करने का आदेश दिया गया है, ने बेसिक शिक्षा विभाग तथा सरकारी अधिकारियों को आदेश के निहितार्थों की गहन जांच करने के लिए प्रेरित किया है।

हालिया फैसले में, न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी चयन सूचियों को रद्द कर दिया, जिसमें आरक्षित श्रेणियों के 6,800 उम्मीदवार शामिल थे।

पीठ ने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो सामान्य श्रेणी की मेरिट सूची में योग्य हैं, उन्हें उसी श्रेणी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ क्षैतिज आरक्षण श्रेणियों को भी दिया जाना चाहिए, पीटीआई ने अदालत के बयान में बताया।

(For more news apart from CM Yogi expressed concern over High Court's order teacher recruitment news in hindi, stay tuned to Rozana Spokesman hindi)

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