GST New Rule : 1 मार्च से ई-वे बिल जनरेट करने के लिए यह नियम अनिवार्य

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GST New Rule : 1 मार्च से ई-वे बिल जनरेट करने के लिए यह नियम अनिवार्य
Published : Feb 26, 2024, 5:10 pm IST
Updated : Feb 26, 2024, 5:26 pm IST
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GST rule: This rule is mandatory for generating e-way bill from March 1
GST rule: This rule is mandatory for generating e-way bill from March 1

बिल बिना ई-चालान के जनरेट नहीं हो सकेगा, यह नियम 1 मार्च 2024 से लागू होगा।

GST New Rule’s News In Hindi: केंद्र सरकार अगले महीने से जीएसटी नियमों में बड़े बदलाव करने जा रही है। नए नियमों के तहत 5 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए ई-वे बिल जनरेट करने के लिए ई-चालान अनिवार्य होगा। उल्लेखनीय है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नियमों के अनुसार, व्यापारियों को 50,000 रुपये से अधिक मूल्य का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता होती है। ऐसे में अब यह बिल बिना ई-चालान के जनरेट नहीं हो सकेगा। यह नियम 1 मार्च 2024 से लागू होगा।

सरकार ने क्यों किया बदलाव?

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की एक जांच से पता चला है कि ऐसे कई करदाता हैं जो बी2बी और व्यापार के लिए ई-चालान के बिना निर्यात लेनदेन के लिए ई-वे बिल तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही जांच के दौरान यह बात भी सामने आई है कि कुछ व्यापारियों के ई-चालान और ई-वे बिल एक-दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं। जो सरकार के लिए चिंता का विषय है। इन्ही कारणों की वजह से सरकार की और से इस तरह का फैसला लिया गया हैं।

मार्च महीने से नियमों में बदलाव हो गया है

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के मुताबिक, यह नियम 1 मार्च 2024 से लागू होगा। यह नियम केवल ई-चालान के पात्र करदाताओं पर ही लागू होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ग्राहकों के लिए ई-वे बिल बनाने और अन्य लेनदेन के लिए ई-चालान अनिवार्य नहीं होगा।

(For more news apart GST rule: This rule is mandatory for generating e-way bill from March 1 news in hindi stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)

Location: India, Delhi, New Delhi

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ROZANASPOKESMAN

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