Ladakh Protest News: लेह में कर्फ्यू का पांचवां दिन, BNSS की धारा 163 लागू, 44 लोग गिरफ्तार
Ladakh Protest News: लेह में कर्फ्यू का पांचवां दिन, BNSS की धारा 163 लागू, 44 लोग गिरफ्तार
Published : Sep 29, 2025, 12:45 pm IST
Updated : Sep 29, 2025, 12:45 pm IST
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Restrictions continue in Leh under Section 163 of BNSS after Sept 24 violence news in hindi
Restrictions continue in Leh under Section 163 of BNSS after Sept 24 violence news in hindi

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर हिंसा भड़काने के आरोप में NSA की धारा लगाई गई है

Ladakh Protest News: लद्दाख के लेह जिले में BNSS की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू हैं, जिसमें पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने और बिना अनुमति के जुलूस, रैली या मार्च निकालने पर रोक है। हिंसा के बाद सुरक्षाकर्मियों की तैनाती जारी है। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी और 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। (Restrictions continue in Leh under Section 163 of BNSS after Sept 24 violence news in hindi) 

लद्दाख के लोग लंबे वक्त से केंद्र शासित प्रदेश को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं. गिरफ्तार किए गए लोगों में सोनम वांगचुक भी शामिल हैं, जो इस मांग के एक प्रमुख कार्यकर्ता हैं. वांगचुक को हिंसा भड़काने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया है और वह मौजूदा वक्त में उन्हें जोधपुर जेल में रखा गया है. उन्हें उस वक्त हिरासत में लिया गया, जब उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी थी.

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JKPCC अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने लद्दाख विरोध प्रदर्शनों पर बयान देते हुए कहा कि यह आंदोलन "पिछले पांच सालों के धोखे और वादों को पूरा न करने" का नतीजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग अब सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, वे वही लोग हैं जिन्हें अनुच्छेद 370 को खत्म करने के दौरान सरकार ने इस्तेमाल किया था।

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पुलिस फायरिंग और चोटें विरोध प्रदर्शनों के दौरान 26 सितंबर को पुलिस फायरिंग हुई, जिसकी वजह से मौतें हुईं. कर्रा ने आगे कहा कि आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे, लद्दाख की स्थिति पर बात करना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि चार लोग पहले ही मर चुके हैं, और करीब 90 लोग घायल हुए हैं.

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