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Canada News: PM मार्क कार्नी के भारत दौरे से पहले कनाडा का बड़ा फैसला, तहव्वुर राणा की नागरिकता पर कार्रवाई
Published : Feb 24, 2026, 3:25 pm IST
Updated : Feb 24, 2026, 3:25 pm IST
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Canada's big move on Mumbai attack mastermind Tahawwur Rana ahead of PM Mark Carney India visit
Canada's big move on Mumbai attack mastermind Tahawwur Rana ahead of PM Mark Carney India visit

कनाडा सरकार ने मुंबई 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की।

Tahawwur Hussain Rana News: भारत दौरे से पहले कनाडा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान मूल के कारोबारी तहव्वुर राणा की कनाडाई नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राणा पर 2008 के मुंबई आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। यह कार्रवाई ऐसे समय में की जा रही है जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा प्रस्तावित है। (Canada's big move on Mumbai attack mastermind Tahawwur Rana ahead of PM Mark Carney India visit news in hindi) 

राणा की उम्र 64 वर्ष है और वह 1997 में कनाडा गए थे। 2001 में उन्होंने कनाडाई नागरिकता प्राप्त की थी। वह 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। अप्रैल 2025 में उन्हें अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था, और नई दिल्ली पहुंचते ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

कनाडा के आव्रजन विभाग ने स्पष्ट किया है कि राणा की नागरिकता आतंकवाद के आरोपों के आधार पर नहीं, बल्कि आवेदन में गलत जानकारी देने के कारण रद्द की जा रही है। विभाग के अनुसार, राणा ने अपने आवेदन में झूठ बोला था। उसने दावा किया था कि वह चार साल तक ओटावा और टोरंटो में रहा और इस दौरान केवल छह दिन ही देश से बाहर गया।

जांच में खुलासा हुआ कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) की पड़ताल में पता चला कि उस अवधि में राणा ज्यादातर समय शिकागो में था, जहां उसके कई व्यवसाय और संपत्तियां थीं। जांच एजेंसियों ने इसे गंभीर और जानबूझकर किया गया धोखा करार दिया। विभाग ने कहा कि इसी गलत जानकारी के आधार पर उसे नागरिकता दी गई थी, जबकि वह इसके पात्र नहीं था।

कनाडा सरकार ने इस मामले को फेडरल कोर्ट में भेज दिया है और अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। राणा के वकील ने इस फैसले को चुनौती दी है और कहा है कि यह उनके अधिकारों का उल्लंघन है। पिछले सप्ताह इस मामले में सुनवाई भी हुई। सरकार ने अदालत से यह अनुरोध किया कि कुछ संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक न की जाए।

आव्रजन विभाग ने कहा कि नागरिकता रद्द करना कोई आसान फैसला नहीं होता, लेकिन कानून की साख बनाए रखना आवश्यक है। विभाग के अनुसार, पिछले दस वर्षों में ऐसे मामले बहुत कम सामने आए हैं। अब फेडरल कोर्ट यह तय करेगा कि क्या राणा ने नागरिकता धोखे से हासिल की थी या नहीं।

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