High Court News: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बीएड कॉलेज पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना

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High Court News: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बीएड कॉलेज पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना
Published : Aug 17, 2024, 7:28 pm IST
Updated : Aug 17, 2024, 7:28 pm IST
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High Court imposed a fine of Rs 10 lakh on B.Ed College news in hindi
High Court imposed a fine of Rs 10 lakh on B.Ed College news in hindi

हाई कोर्ट ने कहा कि एनसीटीई और याचिकाकर्ता कॉलेज की संयुक्त कार्रवाई से छात्रों का करियर खतरे में पड़ गया है।

High Court News In Hindi: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद 2012 में एक कॉलेज को सशर्त मान्यता जारी करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

हाईकोर्ट ने पाया कि सायन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी फाजिल्का द्वारा संचालित बीएड कॉलेज को कोर्स पूरा करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन कॉलेज एनसीटीई द्वारा सशर्त मान्यता की शर्तों को पूरा नहीं करता था।

 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया

हाई कोर्ट ने कहा कि एनसीटीई और याचिकाकर्ता कॉलेज की संयुक्त कार्रवाई से छात्रों का करियर खतरे में पड़ गया है, जो मिलीभगत से काम कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता कॉलेज की एनसीटीई से मिलीभगत थी, इसलिए याचिकाकर्ता कॉलेज पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है, जो पीजीआई के गरीब मरीज फंड में जमा किया जाएगा। न्याय के हित में, अदालत ने निर्देश दिया कि छात्रों का प्रवेश नियमित किया जाए और विश्वविद्यालय उचित डिग्री जारी करे।

पूर्वाग्रह या भेदभाव से बचने के लिए मजबूर किया गया

उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि एनसीटीई कानून का एक उत्पाद है, जो मनमानी, पक्षपात या भेदभाव से मुक्त होने के लिए बाध्य है। वर्तमान मामले में, एनसीटीई ने यह दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि उसकी याचिकाकर्ता कॉलेज के साथ मिलीभगत है। कोर्ट ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने उक्त कॉलेज को कभी मान्यता नहीं दी।

(For more news apart from High Court imposed a fine of Rs 10 lakh on B.Ed College news in hindi, stay tuned to Rozana Spokesman hindi)

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