
ईडी की चार्जशीट में गांधी परिवार पर वाईआईएल पर नियंत्रण का आरोप
Rahul Gandhi News In Hindi: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है । बार एंड बेंच के अनुसार, इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है, जिसने हाल ही में इस मामले में नया आरोपपत्र दाखिल किया है।(Delhi High court Notice issued to Sonia, Rahul Gandhi in National Herald case)
न्यायाधीश विशाल गोगने ने आदेश पारित करते हुए कहा, "किसी भी स्तर पर सुनवाई का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई में जान फूंकता है।" अदालत ने अब मामले की सुनवाई 8 मई को तय की है।(Delhi High court Notice issued to Sonia, Rahul Gandhi in National Herald case)
ईडी की चार्जशीट में गांधी परिवार पर वाईआईएल पर नियंत्रण का आरोप
ईडी के आरोपपत्र के अनुसार, सोनिया और राहुल गांधी कथित तौर पर यंग इंडियन लिमिटेड (वाईआईएल) को नियंत्रित करते थे, जिस कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) का अधिग्रहण किया था - जो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का मूल प्रकाशक था। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 और 4 को लागू किया है, जो धन शोधन अपराधों और संबंधित दंड से संबंधित है। (Delhi High court Notice issued to Sonia, Rahul Gandhi in National Herald case)
आरोपपत्र में दावा किया गया है कि वाईआईएल के 76% शेयर गांधी परिवार के पास थे, जबकि बाकी शेयर दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। ईडी का आरोप है कि उनके निधन के बाद उनके शेयरों का कोई कानूनी दावेदार नहीं था, जिससे गांधी परिवार कंपनी का 100% मालिक बन गया।
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