Delhi Service Bill: दिल्ली सेवा विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

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Delhi Service Bill: दिल्ली सेवा विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
Published : Aug 12, 2023, 1:56 pm IST
Updated : Aug 12, 2023, 1:56 pm IST
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यह कानून राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश की जगह लेगा.

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सेवा विधेयक को मंजूरी दे दी है. इस मंजूरी के बाद अब यह कानून बन गया है. भारत सरकार की अधिसूचना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी गई है। इससे पहले 7 अगस्त को संसद ने दिल्ली सेवा विधेयक पारित किया था.

राज्यसभा ने 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023' को 102 के मुकाबले 131 वोटों से मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे 3 अगस्त को पारित कर दिया था.  गौरतलब है कि यह कानून राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश की जगह लेगा. केंद्र की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि, इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा. इसे 19 मई, 2023 से लागू माना जाएगा. 

Location: India, Delhi, New Delhi

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ROZANASPOKESMAN

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