'पूरे देश को साफ हवा का हक,दिल्ली-NCR ही क्यों, देशभर में पटाखे बैन होना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट

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'पूरे देश को साफ हवा का हक,दिल्ली-NCR ही क्यों, देशभर में पटाखे बैन होना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट
Published : Sep 12, 2025, 4:41 pm IST
Updated : Sep 12, 2025, 4:41 pm IST
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why only Delhi-NCR, firecrackers should be banned across the country: Supreme Court News in Hindi
why only Delhi-NCR, firecrackers should be banned across the country: Supreme Court News in Hindi

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूरी तरह बैन के खिलाफ याचिका पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को नोटिस जारी किया।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली में पटाखों को बैन करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि अगर दिल्ली-NCR के शहरों को साफ हवा का हक है तो दूसरे शहरों के लोगों को क्यों नहीं?

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है तो पूरे देश में बैन करना चाहिए, न कि सिर्फ दिल्ली-NCR तक सीमित रखना चाहिए। उनका कहना है कि साफ हवा का अधिकार हर नागरिक को मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी शहर या राज्य का हो।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संबंधी जो भी नीति हो वह पूरे भारत में होनी चाहिए। हम सिर्फ दिल्ली के लिए इसलिए नीति नहीं बना सकते, क्योंकि यहां देश का एलीट क्लास हैं।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री, स्टोरेज, परिवहन और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश को संशोधित करने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूरी तरह बैन के खिलाफ याचिका पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को नोटिस जारी किया और दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा।

दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पार होने के बाद 14 अक्टूबर को दिल्ली NCR में GRAP-1 लागू कर दिया गया था। इसके तहत होटलों और रेस्तरां में कोयला और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर बैन है। कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एजेंसियों को पुराने पेट्रोल और डीजल गाड़ियों (बीएस -III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल) के संचालन पर सख्त निगरानी के आदेश दिए हैं।

आयोग ने एजेंसियों से सड़क बनाने, रेनोवेशन प्रोजेक्ट और मेंटेनेंस एक्टिविटीज में एंटी-स्मॉग गन, पानी का छिड़काव और डस्ट रेपेलेंट तकनीकों के उपयोग को बढ़ाने के लिए भी कहा है।

(For more news apart from why only Delhi-NCR, firecrackers should be banned across the country: Supreme Court News in Hindi,stay tuned to Rozanaspokesman Hindi) 

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