Constitutional Amendment Bill 2025: "30 दिन हिरासत में रहे तो चली जाएगी पीएम-सीएम की कुर्सी" समझिए नए बिल की खास बातें

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Constitutional Amendment Bill 2025: "30 दिन हिरासत में रहे तो चली जाएगी पीएम-सीएम की कुर्सी" समझिए नए बिल की खास बातें
Published : Aug 20, 2025, 12:06 pm IST
Updated : Aug 20, 2025, 12:06 pm IST
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What is Constitutional Amendment Bill 2025 news in hindi
What is Constitutional Amendment Bill 2025 news in hindi

30 दिन हिरासत में रहने पर PM, CM और मंत्री पद से हटाए जा सकते हैं।

What is Constitutional (130th Amendment) Bill, 2025?  Latest News in Hindi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार (20 अगस्त, 2025) को लोकसभा में तीन विधेयक पेश कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उन मंत्रियों को हटाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करेंगे, जिन्हें "गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में रखा गया है।"

इन विधेयकों में कहा गया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों को, जिन्हें पांच साल या उससे अधिक की कैद से दंडनीय अपराध करने के आरोप में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में रखा गया है, उन्हें राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री (राज्य मंत्रियों के मामले में), राज्यपाल (मुख्यमंत्रियों के लिए) और उपराज्यपाल (केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री के लिए) द्वारा 31वें दिन तक पद से हटा दिया जाएगा।

पीएम, सीएम, मंत्री… सब पर लागू कानून (What is Constitution (130th Amendment) Bill, 2025)
संविधान संशोधन विधेयक में धारा 75 में नया क्लॉज़ 5(ए) जोड़ने का प्रस्ताव है. इसके अनुसार यदि कोई मंत्री 30 दिन लगातार गिरफ्तार रहकर हिरासत में रहता है और उस पर ऐसा आरोप है जिसमें पांच साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन उसे पद से हटा देंगे. अगर प्रधानमंत्री 31वें दिन तक यह सलाह नहीं देते तो भी वह मंत्री अपने आप पद से मुक्त हो जाएगा.

इसी तरह प्रधानमंत्री पर भी नियम और कड़े होंगे. अगर पीएम लगातार 30 दिन हिरासत में रहते हैं तो उन्हें 31वें दिन इस्तीफा देना होगा. अगर इस्तीफा नहीं देते तो वे अपने आप प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे. हालांकि, ऐसे मंत्री या प्रधानमंत्री रिहाई के बाद दोबारा नियुक्त हो सकते हैं. यही प्रावधान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों पर भी लागू होगा.

संविधान संशोधन विधेयक: मंत्रियों की जवाबदेही बढ़ाने का प्रस्ताव
संविधान संशोधन विधेयक में तीन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में संशोधन करने का प्रस्ताव है:

- अनुच्छेद 75: प्रधानमंत्री और मंत्रियों के पद से जुड़े प्रावधानों में संशोधन।
- अनुच्छेद 164: राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के प्रावधानों में संशोधन।
- अनुच्छेद 239AA: दिल्ली और केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़े प्रावधानों में संशोधन।

क्यों लाया गया संविधान संशोधन विधेयक बिल?
संविधान संशोधन विधेयक बिल लाने का मुख्य उद्देश्य राजनीति में अपराधीकरण को रोकना और संवैधानिक नैतिकता की रक्षा करना है। यह बिल सुनिश्चित करता है कि कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार होकर 30 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रहता है, वह स्वतः पद से हट जाएगा।

बिल के प्रमुख उद्देश्य: (The Constitution (130th Amendment) Bill,2025) 
राजनीति में अपराधीकरण को रोकने और नेताओं की जवाबदेही बढ़ाने के लिए।
त्रियों और मुख्यमंत्रियों को उनके पद की गरिमा और जिम्मेदारी का पालन करने के लिए।
 जनता के विश्वास को बनाए रखने और सरकार में पारदर्शिता लाने के लिए।

(For more news apart from What is Constitutional Amendment Bill 2025 news in hindi, stay tuned to Rozanaspokesman Hindi) 

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