Supreme Court: डॉग लवर्स की बड़ी जीत; सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को टीका लगाकर वापस छोड़ने का दिया आदेश

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Supreme Court: डॉग लवर्स की बड़ी जीत; सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को टीका लगाकर वापस छोड़ने का दिया आदेश
Published : Aug 22, 2025, 11:15 am IST
Updated : Aug 22, 2025, 11:15 am IST
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 Supreme Court orders to vaccinate stray dogs and release them news in hindi
Supreme Court orders to vaccinate stray dogs and release them news in hindi

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले अपने ही आदेश में संशोधन किया है।

Supreme Court On Stary Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले में डॉग लवर्स के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगाकर वापस उसी इलाके में छोड़ा जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले अपने ही आदेश में संशोधन किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को सख्ती से लागू करने का आदेश भी दिया है। (Supreme Court orders to vaccinate stray dogs and release them news in hindi) 

सर्वोच्च न्यायालय ने आज (22 अगस्त) दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 11 अगस्त को दिए गए उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से उठाए गए आवारा कुत्तों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि जिन आवारा कुत्तों को उठाया जाता है, उन्हें नसबंदी, कृमिनाशक और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाना चाहिए जहां से उन्हें उठाया गया था, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं।

न्यायालय ने आवारा कुत्तों को सार्वजनिक रूप से भोजन कराने पर प्रतिबंध लगाने और उनके लिए समर्पित भोजन स्थल बनाने का भी आदेश दिया। न्यायालय ने 11 अगस्त के आदेश में दिए गए निर्देश को दोहराया कि कोई भी व्यक्ति या संगठन एबीसी नियमों के अनुसार नगर निगम अधिकारियों को कुत्तों को उठाने से नहीं रोकेगा। 

न्यायालय ने मामले का दायरा दिल्ली-एनसीआर से आगे बढ़ाकर पूरे भारत में लागू कर दिया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया गया। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए उच्च न्यायालयों में लंबित इसी प्रकार की याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय को हस्तांतरित करेगा।

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