Supreme Court: राज्यों की अनदेखी पर नाराज सुप्रीम कोर्ट,आवारा कुत्तों के मुद्दे पर चीफ सेक्रेटरी को हाजिरी होने का आदेश

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Supreme Court: राज्यों की अनदेखी पर नाराज सुप्रीम कोर्ट,आवारा कुत्तों के मुद्दे पर चीफ सेक्रेटरी को हाजिरी होने का आदेश
Published : Oct 27, 2025, 1:39 pm IST
Updated : Oct 27, 2025, 1:39 pm IST
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Supreme Court Summons Chief Secretaries of All States for Ignoring Orders on Stray Dog Control news in hindi
Supreme Court Summons Chief Secretaries of All States for Ignoring Orders on Stray Dog Control news in hindi

पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर किसी भी राज्य ने पशु जन्म नियंत्रण नियमों के क्रियान्वयन पर हलफनामा दाखिल नहीं किया: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court on Stray Dog: देशभर में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को उपस्थित होने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की ओर से हलफनामा न दाखिल करने पर चिंता जताई है। (Supreme Court Summons Chief Secretaries of All States for Ignoring Orders on Stray Dog Control news in hindi) 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिससे देश की अंतरराष्ट्रीय छवि भी प्रभावित हो रही है। इसके बावजूद अधिकांश राज्यों ने आवश्यक अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं किया, जिसके चलते मुख्य सचिवों को सीधे कोर्ट में तलब किया गया है।

जानकारी के अनुसार, आवारा कुत्तों का मामला मूलतः दिल्ली-एनसीआर से जुड़ा था, लेकिन 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरे देश के लिए लागू कर दिया था। तब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस आदेश को अमल में लाने के लिए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। सोमवार को इस मामले की सुनवाई में कोर्ट ने बताया कि केवल तेलंगाना, एमसीडी और पश्चिम बंगाल ने हलफनामा दाखिल किया है, जबकि बाकी राज्यों ने कोई जवाब नहीं दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के इस रुख पर कड़ी नाराजगी जताई और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को कोर्ट में पेश होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो महीने में हलफनामा दाखिल करने का समय दिया गया था लेकिन तीन महीने के बाद भी ऐसा नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि इस मामले से विदेशों में भी भारत की छवि खराब हो रही है. सुप्रीम कोर्ट राज्यों के रुख पर कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्यों के प्रमुख सचिवों से कहा कि जरूरत पड़ी तो ऑडिटोरियम में कोर्ट चलाया जाएगा.

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि अगर राज्यों के मुख्य सचिव कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा या कठोर कदम उठाए जाएंगे. इसके साथ ही जस्टिस नाथ ने ये भी पूछा कि क्या अधिकारियों ने अखबार या सोशल मीडिया नहीं पढ़ा. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें नोटिस नहीं भी मिला, तब भी उन्हें यहां होना चाहिए था. इसके साथ ही जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि सभी मुख्य सचिव 3 नवंबर को यहां उपस्थित रहें, वरना हम ऑडिटोरियम में अदालत लगाएंगे.

(For more news apart from Supreme Court Summons Chief Secretaries of All States for Ignoring Orders on Stray Dog Control news in hindi, stay tuned to Rozanaspokesman Hindi) 

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