
सौंद ने कहा कि वर्तमान में बेअदबी जैसे मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 298 और 299 के तहत अधिकतम तीन साल की कैद का प्रावधान है
Punjab Cabinet Breaking News:मुख्यमंत्री आवास पर हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में बेअदबी के मामलों पर सख्त कानून बनाने के लिए तैयार किए गए विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। इस कानून के तहत धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक स्थलों का अपमान करने वालों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।
यह विधेयक आज ही विधानसभा में पेश किया जा सकता है और फिर इसे लागू करने से पहले विभिन्न संगठनों और आम जनता से भी राय ली जाएगी। इस बारे में जानकारी कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने दी है।
सौंद ने कहा कि वर्तमान में बेअदबी जैसे मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 298 और 299 के तहत अधिकतम तीन साल की कैद का प्रावधान है, लेकिन पंजाब सरकार इस सजा को बढ़ाकर न्यूनतम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास करने का प्रस्ताव कर रही है।
इसके साथ ही, सरकार कानून में ऐसे प्रावधान जोड़ना चाहती है जिससे न सिर्फ़ आरोपी बल्कि उसके परिवार को भी ज़िम्मेदार ठहराया जा सके। मकसद यह है कि कोई दोबारा ऐसी हरकत के बारे में सोच भी न सके।
कैबिनेट बैठक में इस कानून के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। अगर इसे मंज़ूरी मिल जाती है, तो पंजाब में बेअदबी की घटनाओं को रोकने के लिए यह अब तक का सबसे मज़बूत कदम माना जाएगा।
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