विशेष मौकों पर कुत्तों को पकड़ने और छोड़ने से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करे एमसीडी: दिल्ली उच्च न्यायालय
विशेष मौकों पर कुत्तों को पकड़ने और छोड़ने से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करे एमसीडी: दिल्ली उच्च न्यायालय
Published : Sep 13, 2023, 3:20 pm IST
Updated : Sep 13, 2023, 3:20 pm IST
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 Delhi High Court
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पकड़े गए आवारा जानवरों को छोड़ने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है।

New Delhi:  दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे विशेष मौकों पर आवारा कुत्तों को पकड़ने और छोड़ने से संबंधित सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

बुधवार को जारी आदेश अनिता सेंटियागो नामक महिला की जनहित याचिका पर आया है, जिन्होंने ऐसे मौकों पर पकड़े गए कुत्तों को छोड़ने और पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 के अनुसार उनकी देखभाल के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था।

याचिकाकर्ता ने एबीसी नियमों के आदेश पर प्रकाश डाला कि उचित रिकॉर्ड रखने के लिए पकड़ने के तुरंत बाद कुत्तों की पहचान, नंबर वाले ‘कॉलर’ से की जानी चाहिए ताकि बाद में उन्हें उसी इलाके में छोड़ा जा सके जहां से उन्हें पकड़ा गया था।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के वकील ने कहा कि निगम एबीसी नियमों का पालन कर रहा है और जहां तक जी20 शिखर सम्मेलन का सवाल है, पकड़े गए आवारा जानवरों को छोड़ने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है।

Location: India, Delhi, New Delhi

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ROZANASPOKESMAN

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