Attari Drug And Terrorism Case: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों को 'गंभीर' बताते हुए जमानत रद्द की

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Attari Drug And Terrorism Case: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों को 'गंभीर' बताते हुए जमानत रद्द की
Published : Feb 22, 2025, 12:50 pm IST
Updated : Feb 22, 2025, 12:50 pm IST
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Attari Drug And Terrorism Case sc news in hindi
Attari Drug And Terrorism Case sc news in hindi

आरोपियों पर अटारी एकीकृत चौकी के माध्यम से पाकिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करने के प्रयास के लिए मामला दर्ज किया गया था

Attari Drug And Terrorism Case News In Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने अटारी में 2,700 करोड़ रुपये मूल्य की 532 किलोग्राम हेरोइन और 52 किलोग्राम मिश्रित ड्रग्स की जब्ती से संबंधित कथित मादक पदार्थ और आतंकवाद मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति एम.एम. न्यायमूर्ति सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने तारिक अहमद लोन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस की इस दलील को खारिज कर दिया कि उन्हें जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि उनके पास से कोई प्रतिबंधित पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। जमानत याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा, "आरोप बहुत गंभीर हैं।"

आरोपियों पर अटारी एकीकृत चौकी के माध्यम से पाकिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करने के प्रयास के लिए मामला दर्ज किया गया था और 2019 में आरोप पत्र दायर किया गया था। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा निवासी लोन ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 4 अक्टूबर 2024 के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। मोहाली स्थित विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने 11 फरवरी, 2021 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 

गोंजालेस ने जमानत के लिए तर्क दिया कि जिस ट्रक और गोदाम में कथित तौर पर ड्रग्स की तस्करी की गई थी, वह उनके मुवक्किल का नहीं था। उन्होंने बताया कि इस मामले में चार सह-आरोपियों को जमानत दे दी गई है। पीठ ने लोन को परिस्थितियां बदलने पर नई जमानत याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी।(पीटीआई)

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