Punjab News: अमृतपाल सिंह मामले में हाईकोर्ट सख्त: पंजाब सरकार से मांगी ‘मूलभूत सामग्री’, सोमवार को पेश होंगे दस्तावेज

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Punjab News:अमृतपाल सिंह मामले में हाईकोर्ट सख्त: पंजाब सरकार से मांगी ‘मूलभूत सामग्री’, सोमवार को पेश होंगे दस्तावेज
Published : Dec 1, 2025, 5:52 pm IST
Updated : Dec 1, 2025, 5:52 pm IST
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Hearing in MP Amritpal Singh's parole case adjourned till December 8
Hearing in MP Amritpal Singh's parole case adjourned till December 8

संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अपील दायर की गई।

Chandigarh News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह की पेरोल याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पंजाब सरकार को बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकार उस “मूलभूत आधार एवं सामग्री को पेश करे, जिसके आधार पर अमृतपाल सिंह की पेरोल अर्जी को खारिज किया गया था।

मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह निर्देश तब जारी किया जब राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता ने अदालत में दलीलo दी कि यह मामला “राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय रक्षा” से जुड़ा है। उनका कहना था कि यदि अमृतपाल सिंह को पेरोल मिलती है तो उसे बोलने की आज़ादी मिल जाएगी और इससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

वहीं अमृतपाल सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एस. बैंस ने तर्क देते हुए कहा कि अमृतपाल सिंह संसद की कार्यवाही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग ले सकते हैं। इस पर स्पीकर की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्य पाल जैन ने कहा कि संसद की कार्यवाही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने का कोई प्रावधान नहीं है।

जब अदालत ने इस संबंध में प्रश्न किया तो बैंस ने माना कि संसद में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालयों में भी कभी ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन परिस्थितियों ने रास्ता बनाया और आज यह प्रचलन में है। अतः संसद के लिए भी ऐसे प्रावधानों पर विचार होना चाहिए।

अदालत ने पूरे पक्षों को सुनने के बाद कहा कि अब पंजाब सरकार ‘वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड’— अर्थात विस्तृत सामग्री— सोमवार को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इसके बाद ही मामले की अगली सुनवाई होगी और अदालत आगे का निर्णय तय करेगी। मामला अब सोमवार को पुनः सूचीबद्ध किया गया है, जब पंजाब सरकार दस्तावेजी रिकॉर्ड सहित पूरा आधार अदालत को सौंपेगी।

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