Election Commission: पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का सख्त एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही पर 7 अधिकारी सस्पेंड
Election Commission: पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का सख्त एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही पर 7 अधिकारी सस्पेंड
Published : Feb 16, 2026, 4:46 pm IST
Updated : Feb 16, 2026, 4:46 pm IST
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Election Commission suspends 7 Bengal officials for SIR misconduct
Election Commission suspends 7 Bengal officials for SIR misconduct

आयोग ने तत्काल प्रभाव से सात अधिकारियों को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश जारी कर दिए हैं।

Election Commission: पश्चिम बंगाल में चुनावी ड्यूटी में लापरवाही करने वाले सात अधिकारियों को चुनाव आयोग ने निलंबित कर दिया है। अधिकारियों पर गंभीर कदाचार, कर्तव्य की अवहेलना और एसआईआर (SIR) शक्तियों के दुरुपयोग के पुख्ता सबूत मिले हैं। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13CC के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सभी अधिकारियों को निलंबित कर दिया।

आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि इन अधिकारियों के खिलाफ उनके संबंधित कैडर नियंत्रण अधिकारियों द्वारा तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए और इसकी पूरी जानकारी आयोग को दी जाए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, निलंबित किए गए अधिकारियों में मुर्शिदाबाद के समसेरगंज से एईआरओ डॉ. सफी उर्रहमान और फरक्का के एईआरओ नीतीश दास शामिल हैं। इसके अलावा मैनागुड़ी की डालिया रे चौधरी और सूती ब्लॉक के एसके मुर्शिद आलम पर भी कार्रवाई की गई है। दक्षिण 24 परगना के कैनिंग पुरबो निर्वाचन क्षेत्र से एआरओ सत्यजीत दास और जॉयदीप कुंडू को भी निलंबित किया गया है। वहीं, डेबरा विधानसभा क्षेत्र के संयुक्त बीडीओ और एआरओ देबाशीष बिस्वास के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।

आयोग को इन अधिकारियों के खिलाफ सबूतों के साथ गंभीर लापरवाही और चुनावी कानूनों के उल्लंघन की शिकायतें मिली थीं। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद ही तत्काल निलंबन के निर्देश जारी किए गए।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या मनमानी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोग का यह कदम राज्य में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।

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