मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने इस संबंध में नया सरकारी आदेश (जीआर) जारी कर निर्णय को औपचारिक रूप दे दिया है।
Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को दिए जा रहे 5 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने इस संबंध में नया सरकारी आदेश (जीआर) जारी कर निर्णय को औपचारिक रूप दे दिया है। इसके साथ ही सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) श्रेणी के तहत मुस्लिम समुदाय को मिलने वाले लाभ अब लागू नहीं होंगे। (Maharashtra scraps 5% Muslim quota in government, semi-govt jobs and educational institutions news in hindi)
सरकारी अधिकारियों के अनुसार यह निर्णय कानूनी और प्रक्रियात्मक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बताया गया कि वर्ष 2014 में जारी अध्यादेश के तहत मुस्लिम समुदाय के कुछ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया था। हालांकि बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में इस आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा दी थी। साथ ही, अध्यादेश को निर्धारित समय सीमा के भीतर कानून में परिवर्तित नहीं किया जा सका, जिसके कारण वह स्वतः निरस्त हो गया।
SEBC ढांचे के तहत राज्य सरकार ने पहले स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी-ए (SBC-A) का गठन किया था, जिसके माध्यम से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े मुस्लिम वर्गों को सरकारी एवं अर्धसरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के दौरान 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता था।
नए सरकारी आदेश के बाद मुस्लिम आवेदकों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाणपत्र और वैधता प्रमाणपत्र की प्रक्रिया भी स्थगित कर दी गई है।
मुस्लिम आरक्षण की यह व्यवस्था जुलाई 2014 में शुरू की गई थी, जब तत्कालीन कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने मराठा और मुस्लिम समुदायों के लिए आरक्षण लागू किया था। उस समय मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत और मुस्लिम समुदाय को 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था, जिससे राज्य में कुल आरक्षण का प्रतिशत बढ़कर 73 प्रतिशत तक पहुंच गया था।
मुस्लिम आरक्षण का प्रस्ताव तत्कालीन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नसीम खान ने कैबिनेट में रखा था।
सरकार द्वारा जारी नए जीआर में स्पष्ट किया गया है कि 23 दिसंबर 2014 को आरक्षण से संबंधित लिया गया निर्णय अब प्रभावी नहीं रहेगा। इसके साथ ही संबंधित विभागों को इस कोटे से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं और योजनाएं तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। करीब एक दशक बाद लिया गया यह निर्णय राज्य की आरक्षण व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
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